डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क दुर्घटना सहायता योजना। जानिए योजना का लाभ, जरूरी दस्तावेज और कैसे करे आवेदन ?

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यह योजना मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो,की हरियाणा राज्य के निवासी है। इस योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए एक आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। इस योजना में सड़क दुर्घटना, सांप काटने की दुर्घटना, आपदा के कारण दुर्घटना, बिजली की दुर्घटना, ऊंचाइयों से नीचे गिरने की दुर्घटना आदि दुर्घटनाएं शामिल है।

यह योजना मुख्य उन लोगों के लिए है जो किसी भी हादसे में शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग हो जाते है तथा उनके शरीर को शारीरिक क्षति पहुंचती है। इस तरह के लोगों के आजीविका चलाने के लिए हरियाणा सरकार ने यह बेहतरीन योजना को शुरू किया था। यह योजना अचानक हो गए दुर्घटना के वक्त पीड़ित को आर्थिक सहारा देने का काम करती है।

फॉर्म आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज। पीड़ितों को कितनी मिलेगी सरकारी सहायता मुआवजा राशि।

हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज है।

(1) आधार कार्ड मृत व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति दोनों के अपने अवस्था अनुसार।

(2) FIR, पुलिस द्वारा लिखे गए फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट की दस्तावेज और दुर्घटना का कारण।

(3) पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृत आदमी का।

(4) शारीरिक क्षति प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र।

(5) राशन कार्ड परिवार वालों का।

(6) मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र।

(7) लाभार्थी का बैंक खाता डी बी टी के माध्यम से लिंक हो। जिससे सरकारी सहायता डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जा सके।

अगर बात करे पीड़ितों को कितना हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है तो, कुछ इस तरह लाभार्थी को तथा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता की राशि सीधी डी बी टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी।

(1) पूरी तरह से दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को जिनकी शरीर के दोनों अंग हांथ, पैर आंख आदि की क्षति हो गई हो उन्हें कुल 100000 रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

(2) तो वही आंशिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त आदमी जिनके घटना में एक पैर, एक हांथ या शरीर का एक अंग की क्षति होने पर पूरी 50000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।

(3) सड़क दुर्घटना या अकाल मृत्यु की वजह से जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी उन्हें फौरन 1.5 लाख से 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

(4) ज्ञात रहे कि हरियाणा सरकार की तरफ से यह योजना बिल्कुल मुफ्त है इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

इन चरणों को फॉलो करके आप अपना आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।

(1) दुर्घटना होने के 1 महीने से 3 महीने के अंदर आपको इससे संबंधित विभाग को सूचित करना होगा।

(2) इसके बाद आपको अपने आधिकारिक वेबसाइट  socialjucticehry.gov.in पर जाना है।

(3) वहां पर जाने के बाद आपको एक फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको क्लिक करना है और इस योजना को चुनना है।

(4) फिर आपको अपना आई-डी पासवर्ड बनाकर लॉगइन करना है। इसके बाद जो आवेदन भरने  के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, उन्हें अपलोड करें।

(5) अंतिम चरण के आपको एक बार पुनः भरे हुए फॉर्म को जांचना है ताकि त्रुटियों का पता चल जाए और फिर से सही सही कर सके।

(6) जांच करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जहां से आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

(7) अधिकारी तौर पर आवेदन की पूर्ण सत्यापन होने के बाद आपके डी बी टी से लिंक बैंक अकाउंट में सहायता की राशि भेज दी जाएगी।

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